चिकित्सक डॉ0 कीर्ति त्रिपाठी और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पूर्णिमा बेक पर की गई प्राथमिकी दर्ज

Frontline News Desk
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दो डॉक्टरों पर कार्रवाई :

चिकित्सक डॉ0 कीर्ति त्रिपाठी और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पूर्णिमा बेक पर की गई प्राथमिकी दर्ज

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 56 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज

दोनों की प्रतिनियुक्ति सदर अस्पताल रांची के डिस्ट्रिक्ट कोविड हेल्थ सेन्टर में हुई थी

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दोनों ने नहीं किया अनुपालन, प्रतिनियुक्ति स्थल पर नहीं दिया योगदान

 

रांची: जिला प्रशासन रांची द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना की रोकथाम हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर पूरा प्रशासन अपनी जी तोड़ मेहनत कर रहा है, परन्तु कई ऐसे भी चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी हैं जो अपने कर्त्तव्य एवं दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। कोरोना जैसी आपदा की घड़ी में वह प्रतिनियुक्ति स्थल पर अपनी सेवाएं देने से मुकर रहे हैं।

किस पर हुई प्राथमिकी

जिला प्रशासन ऐसे पदाधिकारियों एवं कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है। इस कड़ी में चिकित्सक डॉ0 कीर्ति त्रिपाठी जिनका मूल पदस्थापन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पिठोरिया, रांची है तथा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पूर्णिमा बेक जो हेल्थ वेलनेस सेंटर, बालसिरिंग नामकुम प्रखंड में पदस्थापित हैं, पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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प्राथमिकी का कारण

इन दोनों की प्रतिनियुक्ति सदर अस्पताल रांची के डिस्ट्रिक्ट कोविड हेल्थ सेन्टर में कई गई थी। परंतु इन दोनों ने अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर योगदान नहीं दिया। दोनों ने कार्य करने में अपनी असमर्थता जतायी परन्तु इनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया।

अधिनियम
आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 56 के अंतर्गत दोनों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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भविष्य में भी की जाएगी कड़ी कार्रवाई

सभी चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मी अपने प्रतिनियुक्ति स्थल/ कार्यस्थल पर पूरे मनोयोग से अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे अन्यथा आपदा प्रबंधन अधिनियम का उल्लंघन करने पर भविष्य में भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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