झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर बैठक,उपायुक्त रांची छवि रंजन की अध्यक्षता में हुई बैठक
योजना को लेकर उपायुक्त ने एसडीओ/बीडीओ/सीओ को दिये आवश्यक दिशा निर्देश
15 नवंबर 2020 से होगी झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत
30 सितंबर 2020 तक ऑफलाइन एवं ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है आवेदन
मानकों को ध्यान में रखकर करें लाभुकों का चयन – उपायुक्त,ध्यान रहे, बिचैलिये हावी न हो – उपायुक्त
राँची : राज्य में खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा 15 नवम्बर 2020 से झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया जाएगा। इसे लेकर आज दिनांक 19 सितंबर 2020 को उपायुक्त रांची छवि रंजन की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गयी। रांची समाहरणालय ब्लाॅक ए स्थित उपायुक्त सभागार में आयोजित बैठक में उपविकास आयुक्त, रांची, अनुमण्डल पदाधिकारी रांची, सदर, अनुमण्डल पदाधिकारी बुण्डू, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रांची, जिला के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, शहरी क्षेत्र के सभी अंचलाधिकारी, पणन पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में उपायुक्त छवि रंजन ने बताया कि झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना को झारखंड राज्य मंत्रिमंडल ने 08 सितंबर 2020 को मंजूरी दी है। यह राज्य सरकार की एक अलग योजना है जिसमें प्रति लाभुक 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रतिमाह एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर से दिया जाएगा। इस नई “झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना” में लगभग 15 लाख लोग आच्छादित किए जाएंगे। रांची जिले में इस योजना के तहत लाभुकों की संख्या 132514 होगी।
30 सितम्बर 2020 तक किया जा सकता है आवेदन
झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लिए आवेदन ऑफलाइन एवं ऑनलाइन दोनों मोड के माध्यम से किए जा सकते हैं। बैठक में उपायुक्त ने अधिकारियों से कहा कि त्रुटिरहित आवेदन प्राप्ति हेतु प्रयास करें तथा ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन विभागीय पोर्टल पर अपलोड करें। सभी पात्र लोग झारखण्ड खाद्य सुरक्षा अधिनियम में नामांकित होने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड माध्यम से राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए विभागीय पोर्टल www.aahar.jharkhand.gov.in पर आवेदन किया जा सकता है।
मानकों को ध्यान में रखकर करें लाभुकों का चयन : उपायुक्त
बैठक में उपायुक्त छवि रंजन ने कहा कि योजना के तहत लाभुकों का चयन समावेशन/अपवर्जन मानकों को ध्यान में रखकर करें। परिवार में महिला मुखिया के चयन को ही प्राथमिकता दें और मुखिया की जन्मतिथि की जानकारी आवश्यक रुप से लें। उन्होंने निर्धारित लक्ष्य से दोगुना संख्या में आवेदकों की प्राथमिकता सूची प्रारूप तैयार करने का निदेश दिया। जन्म तिथि के आधार पर अधिक उम्र वाले आवेदकों को वरीयता प्रदान की जा सकेगी।
ध्यान रहे, बिचैलिये हावी न हो – उपायुक्त
उपायुक्त ने सभी बीडीओ/सीओ को कहा कि योजना में बिचैलिये किसी तरह से हावी न हो इसका खास ख्याल रखें। इस महत्वपूर्ण योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु पंचायत/वार्ड स्तर पर सभी कार्यदिवस के साथ-साथ एक दिन 24 नवंबर 2020 (गुरूवार) विशेष अभियान दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर फाॅर्म जमा करने के लिए अलग-अलग काउंटर/कियोस्क लगाने तथा लोगों को इस बात की जानकारी देने कि आवेदन के साथ क्या-क्या दस्तावेज जरुरी है की व्यवस्था करने का निर्दश दिया गया। श्री रंजन ने सभी बीडीओ/सीओ को अपने स्तर से योजना के प्रचार प्रसार तथा मॉनिटरिंग का आदेश दिया।
आवेदन की जांच करायें’
उपायुक्त ने बैठक में कहा कि योजना के तहत प्राप्त आवेदनों की जांच करायें ताकि सुपात्र लोगों को लाभ मिल सके। जांच के लिए उपायुक्त ने आंगनबाड़ी सेविका, शिक्षक, प्रधानाध्यापक, पंचायत सेवक, जनसेवक, रोजगार सेवक आदि को कार्य में लगाने का निदेश दिया। श्री छवि रंजन ने एसडीओ रांची और बुण्डू को संबंधित बीडीओ से बात कर रेगुलर माॅनिटरिंग करने का निदेश दिया।
झारखण्ड खाद्य सुरक्षा योजना के मुख्य बिन्दु:-
- इस योजना के तहत जिले के गरीब लोगों को सरकार द्वारा अनुदानित दर पर प्रतिमाह प्रति लाभुक 5 किलोग्राम खाद्यान्न एक रूपया प्रति किलोग्राम दिया जायेगा।
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आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि दिनांक 30.09.2020 तक निर्धारित की गयी है।
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दिनांक 01.10.2020 से 10.10.2020 तक प्राप्त आवेदनों की सुपात्रता की जांच की जानी है।
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प्राप्त आवेदनों की सुपात्रता की जांच 10.10.20 तक कर लिए जाने के पश्चात प्रासंगिक संकल्प के दिशा निर्देश के आलोक में प्रारूप प्राथमिकता सूची का प्रकाशन दिनांक 11.10.20 से 15.10.20 तक किया जायेगा।
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प्रारूप प्राथमिकता की सूची के प्रकाशन के पश्चात दिनांक 15.10.2020 से दिनांक 21.10.2020 तक आपत्तियों के आमंत्रण हेतु समयावधि निर्धारित की गयी है।
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आपत्ति निष्पादन की अवधि दिनांक 21.10.2020 से दिनांक 31.10.2020 तक निर्धारित किया गया है।
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प्राथमिकता सूची का अंतिम प्रकाशन की अवधि दिनांक 01.11.20 से दिनांक 10.11.20 तक निर्धारित किया गया है।
झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत सुपात्र लाभुकों की प्राथमिकता सूची निम्न वर्णित मानकों के आधार पर क्रमवार तैयार की जाएगी।
- आदिम जनजाति परिवार
- विधवा/परित्यक्ता/ट्रांसजेंडर
- 40 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति
- कैंसर/एड्स/कुष्ठ/अन्य असाध्य रोग से ग्रसित व्यक्ति
- अकेले रहने वाले, वृद्ध/बुजुर्ग व्यक्ति/एकल परिवार
- अनुसूचित जनजाति
- अनुसूचित जाति
- अन्यान्य
योजना के तहत किसी एक श्रेणी के अंतर्गत सुपात्र आवेदकों को उनकी जन्मतिथि के आधार पर अधिक उम्र वाले आवेदकों को पारस्परिक प्राथमिकता देते हुए तय की जाएगी।