टीएसपीसी नक्सली तथा समर्थक की खैर नहीं: ऋषभ कुमार झा
क़ानून के सुपुर्द करने वाले उग्रवादियों का स्वागत तथा आत्मसमर्पण नीति का पूर्ण लाभ मिलेगा: एस. पी.
चतरा: उग्रवादी खैर चाहते हैं तो सरकार की आत्मसमर्पण नीति के तहत खुद को क़ानून के हवाले करदें, अन्यथा अर्जित चल अचल संपत्ति जब्त की जाएगी। सरकार द्वारा घोषित चार प्रतिबंधित नक्सली संगठन, टीएसपीसी के चार उग्रवादी सरगना के खिलाफ पुलिस की करवाई और तेज़ होगी। उक्त बातें चतरा पुलिस कप्तान ऋषभ कुमार झा ने आयोजित प्रेस कांफ्रेंस को सम्बोधित करते हुए कहा।
पुलिस कप्तान श्री झा ने कहा कि झारखंड एंव चतरा पुलिस द्वारा उक्त उग्रवादी संगठन के खिलाफ सख्त करवाई जारी रहेगी। चतरा से उग्रवादियों का नामोनिशान मिटा दिया जाएगा। प्रतिबन्ध नक्सली संगठन के साथ संलिप्त लोगों की भी निशानदेही की जा रही है। घोषित 25 लाख रुपये का इनामी उगेवादी ब्रजेश गंझू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता उर्फ सरदार जी पिता स्वर्गीय पच्चू गंझू ग्राम लुट्टू सोहवनथाना लावालौंग, 10 लाख रुपया के इनामी नक्सली भीखन गंझू उर्फ भीखन जी पिता स्वर्गीय बंधन गंझू ग्राम बिजन थाना पिपरवार, मुकेश गंझू उर्फ मुनेश्वर पिता स्वर्गीय सेवक गंझू ग्राम कुटिल थाना कुंदा का घोषित इनामी राशि 10 लाख रुपये को बढ़ा कर 15 लाख तथा आक्रमण उर्फ रविंद्र गंझू उर्फ आक्रमण जी पिता रामदेव गंझू ग्राम सिलदाग थाना लावालौंग का घोषित 10 लाख रुपये की इनामी राशि में इज़ाफ़ा करते हुए सरकार ने 15 लाख रुपए कर दी है।
पुलिस कप्तान श्री झा ने कहा कि उक्त उग्रवादियों की गिरफ्तारी करवाने वाले व्यक्तियों का नाम पता पूर्णतः सुरक्षित रखा जाएगा तथा घोषित इनामी राशि गुप्त रूप से उस व्यक्ति को दी जाएगी। घोषित उग्रवादियों का का फोटो युक्त पोस्टर सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा किया जाएगा।शेष उग्रवादियों के लिए भी चतरा पूरी तरह असुरक्षित हो गया है।
पुलिस कप्तान श्री झा ने कहा कि प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के उग्रवादी हिंसा का रास्ता छोड़, आत्मसमर्पण नीति के सम्पूर्ण लाभ, इनामी राशि समेत जमीन, बच्चों के लिए पढ़ाई, बीमा योजना, एंव ओपेन जेल की सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, वैसे उग्रवादियों का स्वागत किया जाएगा। इसके विपरीत कार्य करने वाले उग्रवादियों के खिलाफ अभूतपूर्व सख्त कदम उठाए जाएंगे। उग्रवादियों को किसी भी प्रकार का सहयोग करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे।सहयोग व समर्थन करने वालों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा।