नए बिल्डिंग के सातवें फ्लोर को झारखंड भू-संपदा नियामक प्राधिकार को आवंटित किए जाने पर मेयर आशा लकड़ा ने नाराजगी जाहिर की है, नगर आयुक्त  को पत्र लिख लगाया फटकार 

Frontline News Desk
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नए बिल्डिंग के सातवें फ्लोर को झारखंड भू-संपदा नियामक प्राधिकार को आवंटित किए जाने पर मेयर आशा लकड़ा ने नाराजगी जाहिर की है, नगर आयुक्त  को पत्र लिख लगाया फटकार 

 

 

 

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Ranchi : निगम परिषद की बैठक में निर्णय को दरकिनार कर रांची नगर निगम के नए बिल्डिंग के सातवें फ्लोर को झारखंड भू-संपदा नियामक प्राधिकार को आवंटित किए जाने पर मेयर आशा लकड़ा ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने नगर आयुक्त मुकेश कुमार को पत्र लिख  फटकार लगाया है। दरअसल, नगर आयुक्त ने 23 फरवरी को झारखंड भू-संपदा नियामक प्राधिकार के मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी को पत्र लिख कहा है कि नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव के निर्देशानुसार रांची नगर निगम के नवनिर्मित भवन का सातवां ताल झारखंड भू-संपदा नियामक प्राधिकार को उपलब्ध कराया जाता है। अतः अपने कार्यालय का स्थानांतरण रांची नगर निगम के नवनिर्मित भवन में कर सकते हैं।
मेयर आशा लकड़ा ने नगर आयुक्त के इस आचरण पर कहा कि 21 जनवरी को निगम परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया था कि रांची नगर निगम के नवनिर्मित भवन में किसी अन्य विभाग को कार्यालय स्थापित करने के लिए जगह आवंटित नहीं कि जाएगी। निगम परिषद की इस बैठक में नगर आयुक्त भी उपस्थित थे। उन्हें यह निर्देश दिया गया था कि निगम परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी विभागीय सचिव को पत्र के माध्यम से उपलब्ध करा दें, ताकि भविष्य में इस विषय को लेकर किंतु-परंतु की स्थिति उत्पन्न न हो।
मेयर ने नगर आयुक्त को लिखे गए पत्र में यह भी कहा है कि नगर आयुक्त ने झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 का उल्लंघन कर विभागीय सचिव के इशारे पर झारखंड भू-संपदा नियामक प्राधिकार के मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी को पत्र लिख रांची नगर निगम के नवनिर्मित भवन में कार्यालय स्थानांतरित करने की बात कही है। मेयर ने नगर आयुक्त को झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा-55 का हवाला देते हुए कहा है कि आप रांची नगर निगम के अधिकारी हैं न कि नगर विकास विभाग के। नगर विकास विभाग एवं आवास विभाग के सचिव के निर्देश को सर्वोपरि मानकर आपने झारखंड नगरपालिका अधिनियम व निगम परिषद की गरिमा को ठेस पहुंचाया है। निगम परिषद का सचिव होने के नाते झारखंड नगरपालिका अधिनियम व निगम परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय का अनुपालन करना आपका कर्तव्य है। उन्होंने नगर आयुक्त को यह भी कहा कि अपने कार्यालय आदेश निर्गत करने की शक्ति का दुरुपयोग किए हैं, साथ ही नगर आयुक्त को चेतावनी देते हुए कहा है कि रांची नगर निगम के नवनिर्मित भवन में किसी अन्य विभाग को अतिक्रमण नहीं करने दिया जाएगा।

मेयर ने नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वे जानबूझ कर रांची नगर निगम के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप कर प्रशासनिक अधिकारी को आने इशारे पर नचा रहे हैं। विभागीय सचिव को पूर्व में ही रांची नगर निगम के नए भवन की उपयोगिता से अवगत कराया जा चुका है। नए भवन के प्रत्येक फ्लोर पर रांची नगर निगम के विभिन्न शाखाओं को जगह आवंटित किया जा चुका है। फिर भी विभागीय सचिव अपनी मनमानी कर रहे हैं।

 

 

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