बी.ए/बी.एस.सी/बी.कॉम परीक्षा को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी चास ने लगाया धारा 144

Frontline News Desk
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बी.ए/बी.एस.सी/बी.कॉम परीक्षा को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी चास ने लगाया धारा 144

बी.ए/बी.एस.सी/बी.कॉम परीक्षा दिनांक 28 सितंबर, 2020 से 21 अक्टूबर, 2020 तक दो पाली में होगी।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 चास क्षेत्र अंतर्गत कुल सात परीक्षा केंद्रों के परिसर से 500 गज की परिधि में लागू किया गया है।

यह आदेश दिनांक 28 सितंबर, 2020 के पूर्वाहन 8:00 बजे से संपूर्ण परीक्षा की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा।

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परीक्षा केंद्र के कर्तव्यो से संबंधित व्यक्तियों, कर्मियों, प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों एवं दंडाधिकारियो पर लागू नहीं होगा

बोकारो :  परीक्षा नियंत्रक बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद की सूचनानुसार बी.ए / बी.एस.सी/बी.कॉम का 6 सेमेस्टर परीक्षा (2017-20) अंडर सीबीएसई कोर्स ( Including Vocational Courses) परीक्षा कल दिनांक 28 सितंबर, 2020 से आगामी 21 अक्टूबर, 2020 तक दो पाली में जारी रहेगी। प्रथम पाली पूर्वाहन 09:00 बजे से पूर्वाहन 11:00 बजे तक एवं द्वितीय पाली अपराहन 01:00 बजे से 03:00 बजे तक चलेगी। चास अनुमंडल अंतर्गत कुल 07 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित किया जाएगा। परीक्षा संचालन के समय अन्य बाहरी तत्वों द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने की आशंका है एवं निरीक्षकों द्वारा लिए जा रहे परीक्षा के संचालन में असामाजिक तत्वों द्वारा परीक्षा केंद्र के चारों तरफ इकट्ठा होकर व्यवधान उत्पन्न किया जा सकता है, जिससे विधि व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना है। इस हेतु चास अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत सभी सातों परीक्षा केंद्रों के परिसर से 500 गज की परिधि के अंतर्गत अनुमंडल पदाधिकारी चास श्री शशि प्रकाश सिंह के द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू किया गया है।

निषेधाज्ञा के अंतर्गत क्या नही करना है :-

5 या 5 से अधिक की संख्या में व्यक्तियों के एक साथ किसी प्रकार भी स्थान विशेष पर एकत्रित होने, भ्रमण करना अथवा भीड़ लगाना निषिद्ध है।

किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियो द्वारा निषेधाज्ञा क्षेत्र अंतर्गत किसी प्रकार का कोई आग्नेयास्त्र, परंपरागत हथियार तथा लाठी, डंडा, भाला, तीर धनुष, फरसा इत्यादि में से कोई भी हथियार लेकर चलना, भ्रमण करना, प्रदर्शन करना अथवा उसका व्यवहार किया जाना निषिद्ध है।

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निषिद्ध क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र के साथ अथवा बिना किसी अस्त्र-शस्त्र के भी किसी भी प्रकार का कोई जुलूस, रैली, सभा, धरना एवं प्रदर्शन इत्यादि का आयोजन किया जाना निषिद्ध है।

किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निषिद्ध क्षेत्र अंतर्गत प्रवेश कर किसी परीक्षार्थियों को अनुचित रीति से सहायता किया जाना निषिद्ध है।

यह आदेश दिनांक 28 सितंबर, 2020 के पूर्वाहन 8:00 बजे से संपूर्ण परीक्षा की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा।

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 चास अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत परीक्षा केंद्र का नाम :-

  1. बीएससी कॉलेज बोकारो।
  2. चास कॉलेज चास।

  3. एस एस कॉलेज चास।

4.एन.पी. संध्याकालीन स्नातक कॉलेज चास।

  1. आर.भी.एसकॉलेज चास।
  2. बोकारो महिला कॉलेज बोकारो।

  3. विस्थापित कॉलेज बालीडीह।

परीक्षा एवं परीक्षा केंद्र के कर्तव्यो से संबंधित व्यक्तियों, कर्मियों, प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों एवं दंडाधिकारियो पर लागू नहीं होगा

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