रिपोर्ट : विजय मिश्रा
Ranchi : 24 जून को बुढ़मू थाना में 16 ईट भट्ठेदारो पर , मांडर थाना में 8 ईट भट्ठेदारो पर तथा चान्हो थाना में 3 ईट भट्ठेदारो पर प्राथमिकी दर्ज की गई। इनके द्वारा सक्षम प्राधिकार से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किए बिना ही एवं झारखंड लघु खनिज समानुदान नियमावली 2004 के नियम 4,30,31 एवं 32 तथा खान एवं खनिज विकास एवं विनियम अधिनियम 1957 की धारा 4 का उल्लंघन कर बुढ़मू , मांडर ,चान्हो थाना अंतर्गत बिना सरकारी राजस्व का भुगतान किए ईट मिट्टी लघु खनिज का उत्पादन करते हुए ईट का निर्माण कर व्यवसाय कर सरकारी राजस्व की क्षति पहुंचाई जा रही थी जिस कारण से बुढ़मू में हीरो ब्रिक्स अशफाक अंसारी, एसकेपी ब्रिक्स जगदीश पहन, मोती ब्रिक्स सोना लाल महतो,ज्योति ब्रिक्स अभिमन्यु कुमार नायक,बाबू ब्रिक्स तस्लीम अंसारी,स्टोन ब्रिक्स रामचंद्र महतो, एसकेएम ब्रिक्स विनोद मुंडा, ए एम के लालू लोहरा, एस एम एस ब्रिक्स सुनील कुमार, एम एन एस ब्रिक्स जगदीश महतो, बीकेएस ब्रिक्स भुनेश्वर सिंह, जिसे ब्रिक्स सद्दाम खान, रानी ब्रिक्स इरफान अंसारी, यादव ब्रिक्स सनोज कुमार, चांदनी ब्रिक्स यूनुस खान, जेसीबी ब्रिक्स राजेश यादव,चान्हो में ताज ब्रिक्स मुमताज खान, केबीसी ब्रिक्स अजीत सिंह, यस ब्रिक्स राजकुमार साही, मांडर में एस एस बी ब्रिक्स भोला यादव, एचकेबी ब्रिक्स आरिफ अंसारी, किंग ब्रिक्स नसीर अंसारी, नेहा ब्रिक्स विनोद साहू, जवान ब्रिक्स सुरेंद्र अग्रवाल,राज ब्रिक्स मकबूल अंसारी,आर ए बी ब्रिक्स शंकर आचार्य , बेस्ट ब्रिक्स अमर भगत इन सभी पर खान एवं खनिज विकास एवं विनियम अधिनियम 1957 की धारा 4 एवं 21 तथा झारखंड लघु खनिज संविधान नियमावली 2004 के नियम 4 30 31 32 54 एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 379 सुसंगत धाराओं के अंतर्गत बुढ़मू , मांडर ,चान्हो थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है।खान निरीक्षक राँची सुबोध कुमार सिंह के द्वारा दर्ज कराई गई है प्राथमिकी।