महाधिवक्ता पर चलेगा अवमानना का मुदकमा
हाई कोर्ट ने बुधवार को नोटिस जारी कर यह स्पष्ट आदेश दिया है कि झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन और अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार पर अवमानना का मुकदमा चलेगा। बता दें कि इससे पहले मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई पूरी कर ली गई थी। साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की के मौत मामले में प्रार्थी की ओर से अदालत में महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता के खिलाफ अवमानना चलाने के लिए IL (इंटरलोकेटरी) आवेदन दाखिल किया गया गया था।
बिना शर्त मांगी गई थी माफी
महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा था। कहा था कि अवमानना का मामला नहीं चलाया जाना ही सभी के लिए अच्छा होगा। उस दिन क्या हुआ यह कोर्ट ही जानता है। हम इसके बारे में नहीं जानना चाहते हैं, लेकिन मेरा आग्रह होगा कि इस मामले को नहीं चलाया जाए। हम इसके लिए बिना शर्त माफी मांगते हैं।
जज से मामले की सुनवाई नहीं करने का किया था आग्रह
गौरतलब है कि गत सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने जस्टिस एसके द्विवेदी से कहा था कि उन्हें अब इस मामले की सुनवाई नहीं करनी चाहिए। बताया कि 11 अगस्त को मामले की सुनवाई समाप्त होने के बाद प्रार्थी के अधिवक्ता का माइक्रोफोन ऑन रह गया था। वह अपने मुवक्किल से कह रहे थे कि इस मामले का फैसला उनके पक्ष में आना तय है। मामले की CBI जांच तय है। प्रार्थी के वकील जब इस तरह का दावा कर रहे हैं, तो अदालत से आग्रह होगा कि वह इस मामले की सुनवाई नहीं करें।