मोरहाबादी मैदान क्षेत्राधिकार में धारा 144 लागू

Frontline News Desk
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मोरहाबादी मैदान क्षेत्राधिकार में धारा 144 लागू,

Ranchi : मोरहाबादी मैदान क्षेत्राधिकार में धारा 144 लागू कर दी गयी है। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों/दलों एवं संगठनों द्वारा मोरहाबादी मैदान में धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली, अनशन आदि को लेकर परिशांति भंग होने एवं विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की आशंका को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर रांची द्वारा निषेधाज्ञा जारी की गई है। जो निम्न है-

पूरे मोरहाबादी मैदान क्षेत्राधिकार में सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना, रोड पर निकलना या चलना।

सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना।

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सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर रोड पर निकलना या चलना।

सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर किसी प्रकार का हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा भाला आदि लेकर रोड पर निकलना या चलना।

किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन, घेराव, बैठक, जुलूस या आमसभा का आयोजन करना।

यह निषेधाज्ञा दिनांक 18 दिसंबर 2020 के प्रातः 06ः00 बजे से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। आज्ञा का उल्लंघन किये जाने पर भादवि की धारा-188 के कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

 

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