वैश्विक महामारी कोरोना के मद्देनजर नगर निगम में हुई बैठक में कई बिंदुओ पर लिया गया निर्णय

Frontline News Desk
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वैश्विक महामारी कोरोना के मद्देनजर नगर निगम में हुई बैठक में कई बिंदुओ पर लिया गया निर्णय।

नियम उल्लंघन करने पर न्यूनतम 5000 से अधिकतम 25000 रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है।

 

 

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Ranchi : वैश्विक महामारी कोरोना के तीसरे चरण के संभावित प्रसार पर रोकथाम लगाने के उद्देश्य से शनिवार को मेयर आशा लकड़ा की अध्यक्षता में नगर निगम सभागार में आवश्यक बैठक हुई, जिसमें इन बिंदुओं पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

  • व्यावसायिक प्रतिष्ठानों व दुकानों में आम लोगों को शारीरिक दूरी का अनुपालन करने व मास्क पहनने की अनिवार्यता व सैनिटाइजर की व्यवस्था उपलब्ध कराने को लेकर रांची नगर निगम चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि जागरूकता अभियान चलाएगा।

  • नगर निगम क्षेत्र के हाट-बाजार व दुकानों में शारीरिक दूरी के अनुपालन व मास्क पहनने की अनिवार्यता को लेकर रांची नगर निगम आम लोगों को जागरूक जागरूक कर रहा है। साथ ही नगर निगम सात दिनों तक ड्राईव चलाएगा मास्क सैनिटाइजर व सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं किए जाने पर झारखंड नगरपालिका अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। बैठक उपस्थित चेंबर ऑफ कॉमर्स फुटपाथ दुकानदार संघ के सदस्य
    डेली मार्केट के सदस्य पंडरा बाजार समिति के सदस्य की ओर से भी नगर निगम को सहयोग करने की बात कहा गया।

  • यदि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, दुकानों व हाट-बाजार में शारीरिक दूरी व मास्क लगाने की अनिवार्यता का उल्लंघन किया गया तो झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011 में दिए गए प्रावधानों के तहत कार्रवाई व जुर्माना भी किया जा सकता है। झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011 के तहत सर्वजनिक स्थलों पर यत्र-तत्र थूकने वालों पर भी जुर्माना का प्रावधान है।

  • दिसंबर के प्रथम सप्ताह में स्थाई समिति की बैठक में वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के प्रसार के रोकथाम पर चर्चा की जाएगी। स्थाई समिति की बैठक में झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के तहत किए गए प्रावधानों पर चर्चा कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

  • जिन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में शारीरिक दूरी व मास्क पहनने की अनिवार्यता संबंधी निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है, उनपर झारखंड नगरपालिका अधिनियम के प्रावधानों व डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत महामारी से बचाव के लिए भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा-188 के तहत कार्रवाई करने का प्रावधान है। कार्रवाई के तहत संबंधित व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर न्यूनतम 5000 से अधिकतम 25000 रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है। साथ ही आवश्यकतानुसार संबंधित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों या दुकानों को सील करने का भी प्रावधान है।चैंबर ऑफ कॉमर्स के अमित शर्मा, रोहित पोद्दार, पवन लोहिया, वेंडर कमेटी के 12 सदस्य, पंडरा बाजार समिति के सदस्य, डेली मार्केट के अध्यक्ष, डोरंडा बाजार समिति के सदस्य,
    डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय, नगर आयुक्त मुकेश कुमार, उप नगर आयुक्त कुंवर सिंह चौहान व शंकर यादव, सहायक नगर आयुक्त ज्योति कुमार, सहायक लोक स्वास्थ्य पदाधिकारी डॉ. किरण कुमारी समेत रांची नगर निगम के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

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