सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क रहने पर लगा प्रतिबंध
जांच अभियान शुरू, होगी कार्रवाई
खलारी : किसी भी सार्वजनिक स्थान पर किसी भी व्यक्ति के बिना मास्क या चेहरा ढके रहने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण और त्योहारों को देखते हुए सरकार द्वारा यह एहतियाती कदम उठाया गया है। सार्वजनिक स्थल की श्रेणी में दुकान, फुटपाथ दुकान, बस, टेंपो आदि भी हैं। इसे लेकर खलारी अंचल अधिकारी शिशुपाल आर्य की अध्यक्षता में खलारी अंचल सभागार में एक बैठक की गई। बैठक में जिला से आए निर्देशों से अवगत कराते हुए कहा गया कि पर्याप्त दो गज की शारीरिक दूरी बनाकर ही ग्राहकों की उपस्थिति सुनिश्चित करना है। दुकानदार ‘नो मास्क, नो इन्ट्री’ पंपलेट चस्पा करें। हर दुकान में थर्मल स्कैनर, सेनेटाइजर रखना अनिवार्य होगा। इसके अलावा अन्य कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना है। अंचल द्वारा जांच टीम गठित कर दिया गया है, जिसमें दंडाधिकारी के साथ पुलिस भी होगी। आदेश का उलंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं आईपीसी के धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। बैठक में खलारी व डकरा व्यवसायी संघ के प्रतिनिधि शामिल हुए। सीओ ने कहा है कि सभी निर्देश पूरे खलारी अंचल क्षेत्र में लागू रहेगा। केडी रोड के दुकानदारों ने छठ पूजा तक नो इंट्री की समय सीमा बढ़ाकर दोपहर दो बजे से रात्रि नौ बजे तक करने का प्रस्ताव दिया जिसे सीओ द्वारा स्वीकृति दे दी गई। बैठक समाप्त होने के बाद शहीद चौक खलारी के कुछ दुकानों की जांच कर चेतावनी दी। बैठक में बीसीओ रामपुकार प्रजापति, पुअनि मिसिलसोरेन, शत्रुंजय सिंह, सुशील अग्रवाल, रतन मिश्रा, राजीव चटर्जी, राजेन्द्र चौहान, विष्णु गोयल, अश्विनी कुमार, रोशन सोनी, प्रकाश प्रसाद उपस्थित थे।