राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आवेदन समर्पित करने की तिथि बढ़ाई गई, 15 अक्टूबर 2020 तक किया जा सकेगा आवेदन,पहले 30 सितंबर तक निर्धारित की गई थी आवेदन समर्पित करने की तिथि,ऑफलाइन एवं ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है आवेदन
15 नवंबर 2020 से होगी झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत
उपायुक्त रांची ने बीडीओ/सीओ को दिए आवश्यक दिशा निर्देश
Ranchi : झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अब 15 अक्टूबर 2020 तक आवेदन समर्पित किया जा सकेगा। इससे पहले योजना के तहत 30 सितंबर 2020 तक ही आवेदन समर्पित करने की तिथि निर्धारित की गई थी। उपायुक्त रांची ने इस संबंध में सभी प्रखंडों/अंचलों में पदाधिकारियों को योजना के प्रचार-प्रसार एवं योजना के तहत आवेदन समर्पित करने को लेकर कैंप लगाने का निर्देश दिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा सुपात्र लाभुकों को इस योजना के तहत जोड़ा जा सके।
आपको बताएं कि राज्य में खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा 15 नवम्बर 2020 से झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया जाएगा। इसे लेकर दिनांक 24 सितंबर 2020 को रांची जिला के सभी प्रखंडों एवं शहरी क्षेत्र के 4 अंचलों में विशेष कैंप का आयोजन भी किया गया था। जिसमें करीब 12319 लोगों ने योजना के तहत अपना आवेदन दिया था।
इस योजना के अंतर्गत गरीब लोगों को मासिक सब्सिडी वाले 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रतिमाह एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर से दिया जाएगा। नई झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना में रांची जिले में कुल संख्या 132514 लोग शामिल किया जायेगा।
अब 15 अक्टूबर 2020 तक किया जा सकता है आवेदन
झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लिए आवेदन 15 अक्टूबर तक ऑफलाइन एवं ऑनलाइन दोनों मोड के माध्यम से किए जा सकते हैं। लाभार्थियों को शहरी स्थानीय निकायों, जिला, प्रखण्ड और पंचायत स्तरों में वार्ड के आधार पर अलग किया जाएगा और उनके नाम ऑनलाइन प्रकाशित किए जाएंगे। सभी पात्र लोग झारखण्ड खाद्य सुरक्षा अधिनियम में नामांकित होने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड माध्यम से राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए विभागीय पोर्टल www.aahar.jharkhand.gov.in पर आवेदन किया जा सकता है।
झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत सुपात्र लाभुकों की प्राथमिकता सूची निम्न वर्णित मानकों के आधार पर क्रमवार तैयार की जाएगी।
- आदिम जनजाति परिवार
- विधवा/परित्यक्ता/ट्रांसजेंडर
- 40 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति
- कैंसर/एड्स/कुष्ठ/अन्य असाध्य रोग से ग्रसित व्यक्ति
- अकेले रहने वाले, वृद्ध/बुजुर्ग व्यक्ति/एकल परिवार
- अनुसूचित जनजाति
- अनुसूचित जाति
- अन्यान्य