चारा घोटालाः लालू को अब तक चार मामलों में 27.5 साल की मिल चुकी है सजा
रांची : बहुचर्चित चारा घोटाले से जुड़े अंतिम मामले में अब से कुछ ही देर बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद समेत कुल 38 आरोपियों को सजा सुनायी जायेगी. सीबीआई कोर्ट डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले पर लालू के सजा का एलान करने वाली है. देखने वाली बात यह है कि अदालत इस मामले में कितने दिनों की सजा सुनाती है. मालूम हो कि चारा घोटाला के चार मामलों में लालू प्रसाद को अब तक 27.5 साल की सजा मिल चुकी है. जानें, किन-किन मामलों में कितने-कितने साल की सजा मिल चुकी है.
चाइबासा कोषागार से निकाली मामला
चाइबासा कोषागार से 37.7 करोड़ की अवैध निकासी मामले में लालू यादव को 5 साल की सजा सुनाई गई थी. आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले से जुड़े चार मामले में अब तक सजा हो चुकी है. इस मामले में लालू यादव समेत 44 आरोपी थे. लालू को इस मामले में पांच साल की सजा के साथ 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था.
देवघर कोषागार मामले में हुई थी साढ़े तीन साल की सजा
चारा घोटाले से जुड़ा दूसरा मामला देवघर कोषागार से 84.53 लाख रुपए की अवैध निकासी का था. इसमें लालू यादव समेत 38 लोगों को आरोपी बनाया गया था. इस मामले में लालू प्रसाद को साढ़े तीन साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया गया था.
चाइबासा कोषागार के एक अन्य मामले में मिली थी 5 साल की सजा
चाइबासा कोषागार से जुड़े एक और मामले में लालू प्रसाद को पांच साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना लगाया गया था. यह मामला 33.67 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का था. जिसमें लालू प्रसाद यादव समेत 56 आरोपी थे.
दुमका कोषागार मामले में दो धाराओं में 7-7 साल की सजा हुई थी
लालू से जुड़ा चौथा मामला दुमका कोषागार से है. यह मामला 3.13 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का था. इसमें लालू प्रसाद यादव को दोषी करार देते हुए दो अलग-अलग धाराओं में 7-7 साल की सजा सुनाई गई थी. साथ ही 60 लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया गया था.