देवघर में महाशिवरात्रि के दिन धारा 144 का विरोध

Frontline News Desk
2 Min Read

दो दिन पूर्व देवघर एसडीओ दीपांकर चौधरी ने एक आदेश निर्गत किया था कि 18 फरवरी को महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव बारात के प्रशासन द्वारा तय रूट के अतिरिक्त संपूर्ण देवघर अनुमंडल क्षेत्र में धारा 144 लागू रहेगी. एसडीओ के इस आदेश के खिलाफ गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर एसडीओ के इस आदेश को खारिज करने का अनुरोध किया है.

 

दरअसल, 13 फरवरी को देवघर एसडीओ दीपांकर चौधरी ने एक आदेश निर्गत किया था. जिसमें महाशिवरात्रि में निकलने वाली शिव बारात के लिए रूट चार्ट निर्धारित किया गया था. उनके आदेश में यह उल्लेख है कि तय रूट के अलावा किसी भी अन्य मार्ग पर शिव बारात, जुलूस या झांकी पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. उन्होंने अपने आदेश पर इस रूट के अतिरिक्त संपूर्ण देवघर अनुमंडल क्षेत्र में धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू रहने का आदेश पारित किया है. एसडीओ ने अपने आदेश पर यह भी उल्लेख किया है कि शिव बारात में इस वर्ष काफी भीड़ आने की संभावना है और अगर तय मार्ग में अगर परिवर्तन होता है तो विधि-व्यवस्था की गंभीर समस्या हो सकती है. साथ ही यदि भीड़ नियंत्रित नहीं हो पाती है तो भगदड़ की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है.

Share This Article