1894 का नहीं बल्कि 2013 की धारा 24 के तहत होगा भूमि अधिग्रहण

Vijay Kumar Mishra
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1894 का नहीं बल्कि 2013 की धारा 24 के तहत होगा भूमि अधिग्रहण

कमेटी ने सरकार को भेजी रिपोर्ट

रिपोर्ट में स्थानीय के लिए रोजगार भी शामिल

 

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बड़कागांव में एनटीपीसी द्वारा भुमि अधिग्रहण को लेकर मुआवजा, नौकरी , विस्थापन, पुनर्स्थापन इत्यादि संबंधी ग्रामीणों की शिकायतों के समाधान हेतु सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय कमेटी की आखरी बैठक सम्पन्न हो गई। बैठक में कमेटी के द्वारा सरकार को रिपोर्ट भेज दिया गया। समिति ने एक महीने में कई बैठकें की, लोगों के समक्ष जाकर उनकी शिकायतों को सुना, बड़कागांव विधायक और एनटीपीसी के द्वारा समर्पित जवाब और विभिन्न अधिनियमों, दिशानिर्देशों, कानूनी सलाह इत्यादि को देखते हुए सरकार को कई बिंदुओं पर अनुशंसा की। समिति ने निर्णय लिया कि कोल बेयरिंग एक्ट और भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के अन्तर्गत किया गया अधिग्रहण कानूनी तौर पर नियम संगत नहीं है । कोयला मंत्रालय द्वारा 2018 मे जारी किए गए अधिसूचना और भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा 24 के अनुसार भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 ही लागू होगा.

स्थानीय को मिले नौकरी में प्राथमिकता

कमेटी ने समर्पित रिपोर्ट में रोजगार को लेकर कहा है कि रोजगार में सभी प्रभावितों को अकुशल तथा अर्धकुशल नौकरी देनी चाहिए और अन्य स्थानीय को नौकरियों में प्राथमिकता देनी चाहिए. समिति ने कोयला मंत्रालय द्वारा जारी नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट के अनुसार न्यूनतम मजदूरी दर देने की अनुशंसा की है. विधायक अम्बा प्रसाद ने कहा कि नौकरी को लेकर कंपनी की हठ धर्मिता का पर्दाफाश हो गया. कंपनी हमेशा रोजगार के मुद्दे पर हाथ खड़ा करती आई है. कमेटी का यह निर्णय कंपनी के लिए सबक है कि विस्थापितों और स्थानीयता का हित सबसे ऊपर है. समिति ने विस्थापितों को दिए जाने वाले आवास दर को बढ़ा कर पीडब्लूडी के दर पर करने की अनुसंशा की है. वहीं कमेटी द्वारा कोयला ढोने वाले भारी वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं में मुआवजा के लिए भी जिला प्रशासन को व्यवस्था बनाने की अनुशंसा की है. प्रदुषण से संबंधित शिकायतों को लेकर कमेटी ने कंपनी को अबतक हुए प्रदूषण को नियंत्रित रखने और अनुपालन प्रतिवेदन जमा करते रहने का निर्देश दिया है. विधायक ने कहा कि यदि सरकार कमिटी द्वारा लिए गए निर्णय पर मोहर लगा देती है तो इसका लाभ झारखंड के अलावे देश के कई अन्य वैसे राज्य के रैयतों को भी मिलेगा जो किसी ना किसी कम्पनी से इस प्रकार से प्रभावित अथवा विस्थापित हुए हैं. बैठक में बडकागांव विधायक अंबा प्रसाद,आयुक्त उत्तरी छोटानागपूर, उपायुक्त हजारीबाग, कार्यकारी प्रबंधक एनटीपीसी सहित एनटीपीसी के अन्य कर्मियों एवं बडकागांव के कुछ ग्रामीण भी उपस्थित थे.

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