होटल , मॉल, रेस्टुरेंट संचालको को नियम का पालन करना अनिवार्य : एसडीओ

Vijay Kumar Mishra
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होटल , मॉल, रेस्टुरेंट संचालको को नियम का पालन करना अनिवार्य : एसडीओ

Ranchi : वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम के लिए केंद्र द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आलोक में झारखंड सरकार द्वारा भी निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्य सचिव, झारखंड सरकार के पत्र के आलोक में कोरोना संक्रमण के रोकथाम को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी रांची, सदर लोकेश मिश्रा एवं अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था अखलेश कुमार सिन्हा ने होटल एसोसिएशन, मॉल रेस्टोरेंट और चेंबर ऑफ कॉमर्स के संचालकों/प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।

रांची समाहरणालय ब्लॉक ए स्थित उपायुक्त सभागार में आयोजित इस बैठक में सभी को कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का पूरी तरह से अनुपालन का निर्देश दिया गया।

होटल एसोसिएशन, मॉल, रेस्टोरेंट्स संचालकों को संक्रमण से बचाव के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस संबंध में पदाधिकारियों द्वारा दिशा-निर्देश दिए गए।

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इन नियमों का करना होगा पालन

  1. सभी होटल, मॉल, रेस्टोरेंट में आने वाले लोगों के थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना, जिनका बॉडी टेंपरेचर नॉर्मल से ज्यादा है, उन्हें प्रवेश से रोकना।
  2. एक समय में दुकान में 5 से अधिक व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित होगा।

  3. दुकान में काम करने वाले कर्मचारी और आने वाले ग्राहक मास्क का इस्तेमाल करेंगे।

  4. सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से अनुपालन किया जाएगा।

  5. कर्मचारी दस्ताने का उपयोग करेंगे, सभी जगह सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी।

गौरतलब हो कि रांची जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न दुकानों/प्रतिष्ठानों में कोविड-19 के शर्तों के अनुपालन को लेकर उपायुक्त, रांची के निर्देशानुसार लगातार सघन जांच किया जा रहा है। शर्तों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नोटिस देकर कार्रवाई भी की जा रही है। जांच के लिए जिला प्रशासन की टीम प्रतिदिन अलग-अलग स्थानों पर जांच अभियान चला रही है।

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