झारखंड मंत्रालय में 22 जून 2021 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

Vijay Kumar Mishra
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झारखंड मंत्रालय में 22 जून 2021 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

 

★ विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभागों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों पर घंटी आधारित संविदा पर नियुक्त शिक्षकों के पैनल की अवधि विस्तार दिनांक 30 सितंबर 2021 तक विस्तारित किए जाने संबंधित संकल्प संख्या-528, दिनांक 5 अप्रैल 2021 की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सिपाहियों/जेसीओ/पदाधिकारियों की सेवा अनुबंध प्राप्त पर special Auxillary Police के गठन संबंधी विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-108, दिनांक 7 जुलाई 2008 में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई।

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★ रांची जिला अंतर्गत अंचल नगड़ी मौजा मुड़मा अंतर्निहित कुल रकबा 2.05 एकड़ भूमि कुल देय राशि 4 करोड़ 4 लाख 94 हजार 778 रुपये मात्र की अदायगी पर एनटीपीसी (NTPC) को कार्यालय भवन निर्माण हेतु स:शुल्क स्थायी भू-हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई।

★ रांची जिला अंतर्गत अंचल नगड़ी मौजा मुड़मा अंतर्निहित कुल रकबा 1.03 एकड़ भूमि कुल देय राशि 2 करोड़ 3 लाख 46 हजार 157 रुपये मात्र की अदायगी पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के क्षेत्रीय कार्यालय परिसर निर्माण हेतु स:शुल्क स्थायी भू-हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई।

★ पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई शत-प्रतिशत योजना SVAMITVA (Survey of Villages And Mapping with Improvised Techology in Village Areas) के झारखंड राज्य में लागू करने की स्वीकृति दी गई।

★ Jharkhand State Wide Area Network (JharNet) परियोजना का 5 वर्ष का कार्यकाल एवं विस्तारित 5 वर्ष एवं 9 माह के अतिरिक्त संचालन के उपरांत वित्तीय नियमावली 235 को शिथिल करते हुए 245 के आलोक में नॉमिनेशन के आधार पर वर्तमान के एकरारनामा, दर एवं शर्तों के अधीन वर्तमान सेवा प्रदाता M/s UTL को दिनांक 01.05.2020 से 31.01.2021 (नौ महीना) अथवा झारनेट 2.0 की पूर्ण क्रियाशील होने तक, जो भी पहले हो, के लिए एवं पीटीए (थर्ड पार्टी ऑडिटिंग एजेंसी, M/s WIPRO) को दिनांक 1 अगस्त 2020 से दिनांक 30 अप्रैल 2021 (नौ महीना) तक रुपए 16 करोड़ 11 लाख 16 हजार मात्र के व्यय पर सेवा विस्तार एवं पूर्व के विस्तार में प्राप्त निर्देश के शर्तों में आंशिक संशोधन करने की स्वीकृति दी गई।

★ मार्च, 2022 तक सेवानिवृत्त होने वाले झारखंड स्वास्थ्य सेवा के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक चिकित्सकों का अवधि विस्तार मार्च, 2022 अथवा सेवानिवृत्ति की तिथि से 6 माह की अवधि, जो भी बाद में हो, तक करने की स्वीकृति दी गई।

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★ महामारी रोग अधिनियम, 1897 तथा झारखंड महामारी रोग (कोविड-19) विनियमन, 2020 के आलोक में झारखंड महामारी रोग “Mucormycosis” विनियमन 2021 की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 2000 (अंगीकृत एवं यथा संशोधित) के अंतर्गत स्थापित राज्य के विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभाग एवं आंगीभूत महाविद्यालयों (अल्पसंख्यक महाविद्यालय घाटानुदान सहित) में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) विनियम, 2018 के आलोक में “Statutes on minimum qualification for appointment of teachers and other academic staff in Universities and colleges and measure for the maintenance of standards in Higher Education-2021; in pursuance to UGC Regulation, 2018” के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ पतरातू थर्मल पावर स्टेशन के परफारमेंस इंप्रूवमेंट एवं 4000 मेगावॉट क्षमता विस्तार के लिए झारखंड सरकार एवं एनटीपीसी लिमिटेड के संयुक्त उद्यम कंपनी पतरातु विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के गठन के उपरांत MoA एवं JVA में उल्लिखित प्रावधान के आलोक में PVUNL को 200 एकड़ भूमि (जिस पर पुराना पीटीपीएस पावर प्लांट अवस्थित था) के लीज को अगले 5 वर्षों की अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।

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★ विभागीय राज्यादेश संख्या-1689/ राo, दिनांक 27 मई 13 को निरस्त करते हुए पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत अंचल घाटशिला के मौजा बड़ापहाड़ में कुल रकबा 07.94 एकड़ भूमि को केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु केंद्रीय विद्यालय संगठन, मानव संसाधन विकास विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली को नि:शुल्क भू-हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई।

★ केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के लिए मुक्त किए गए कुल 8 करोड़ 49 लाख रुपए की निकासी के लिए जेसीएफ से अग्रिम की स्वीकृति दी गई।

★ वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्रखंड भवन मुख्य निर्माण कार्य योजना अंतर्गत झारखंड राज्य के 83 प्रखंडों में आवश्यकतानुरूप आवासीय भवनों के नव निर्माण हेतु 38568.855 लाख रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति पर घट्नोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के लाभुकों को मई 2021 से जून 2021 तक की अवधि के लिए 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति लाभुक प्रतिमाह मुफ्त वितरित करने हेतु खाद्यान्न के परिवहन, हथालन एवं वितरण कार्य हेतु संभावित व्यय राशि 56.59 करोड़ रुपए मात्र की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड खिलाड़ी (सीधी नियुक्ति) नियमावली, 2014 के तहत अनुशंसित खिलाड़ियों के नियुक्ति हेतु निर्धारित अहर्ताओं के शिथिलीकरण की स्वीकृति दी गई।

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