– बगैर लाइसेंस के ऑपरेट हो रहे बैंक्वेट हॉल पर निगम ने शुरु की कार्रवाई
– सेलिब्रेशन सील होते ही कार्रवाई रोकने का आ गया आदेश
Ranchi : राजधानी में बिना लाइसेंस के ऑपरेट होने वाले बैंक्वेट हॉल और मैरेज हॉल पर कार्रवाई शुरु कर दी गई है. नगर निगम की और से बिना लाइसेंस के संचालित हो रहे बैंक्वेट हॉल ओनर को पहले भी नोटिस भेजा गया था. इसके बाद भी संचालकों द्वारा इसे गंभीरता से नहीं लेने के कारण नगर निगम ने अब ऐसे बैंक्वेट हॉल को सील करना शुरु कर दिया है. मंगलवार को नगर आयुक्त के निर्देश पर कई बडे बैंक्वेट हॉल पर कार्रवाई की गई. लेकिन नगर निगम सिर्फ एक बैंक्वेट हॉल सेलिब्रेशन को ही सील कर पाई. दूसरे बैंक्वेट को सील करने से पहले ही निगम की टीम को कार्रवाई रोकने का आदेश आ गया. कुछ बैंक्वेट हॉल के संचालकों ने कोर्ट से स्टे ले लेने के कारण उन्हें सील नहीं किया गया. नगर निगम वृंदावन पैलेस, अभिनंदन, माही, आशीर्वाद, गीतांजलि बैंक्वेट हॉल को भी सील करने वाला था. लेकिन कोर्ट से स्टे मिलने के कारण इन्हें छोड दिया गया. डीएमसी रजनीश कुमार ने बताया कि बिना लाइसेंस के चलने वाले बैंक्वेट हॉल ओनर को पहले भी नोटिस दिया गया है. फिर भी वे इसे गंभीरता से नहीं ले रहे है. अब तक किसी ने लाइसेंस के आवेदन भी नहीं दिया है. जिसे देखते हुए नगर आयुक्त के निर्देश पर ऐसे बैंक्वेट हॉल पर कार्रवाई शुरु कर दी गई है.
करना पडा विरोध का सामना
बैंक्वेट हॉल को सील करने पहुंची टीम को विरोध का भी सामना करना पडा. नगर निगम की टीम जब सेलिब्रेशन को सील करने पहुंची तो वहां के कर्मियों ने इसका भारी विरोध किया. बैंक्वेट हॉल संचालक ने बताया कि सील करने से पहले किसी तरह की नोटिस नहीं दी गई है. वहीं नगर निगम के बाजार शाखा के पदाधिकारियों ने बताया कि एक महीने पहले ही सभी बैक्वेट हॉल ओनर को नगर निगम से लाइसेंस लेने को कहा गया था. लेकिन संचालकों ने लाइसेंस लेने के बजाय कोर्ट जाने का रास्ता अपनाया. हाई कोट की और 19 जुलाई की अगली तारीख दी गई है. नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि निगम क्षेत्र में चलने वाले सभी बैंक्वेट हॉल, मैरेज हॉल, होस्टल, लॉज को नगर निगम से लाइसेंस लेना अनिवार्य है. ऐसा नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी. निगम की और से ऐसे संचालकों को फिर से नोटिस भेजा जाएगा.
27 बैंक्वेट हॉल ओनर ने नहीं लिया है लाइसेंस
सिटी में 81 बैंक्वेट हॉल संचालित हो रहे है. इनमे से 27 बैंक्वेट हॉल संचालकों ने लाइसेंस लेना ही जरुरी नहीं समझा. जबकि अन्य सभी बैंक्वेट हॉल के ओनरो ने लाइसेंस रिन्युअल नहीं कराया है. नगर निगम की और से पहले भी कई बार संचालकों को लाइसेंस लेने और रिन्युअल कराने की नोटिस दी गई है. बावजूद इसके बैंक्वेट हॉल ओनरों ने अब तक निगम में आवेदन नहीं दिया है. जिसे देखते हुए नगर निगम सख्त रवैया अपनाते हुए बिना लाइसेंस के चल रहे बैंक्वेट हॉल और मैरेज हॉल पर कार्रवाई शुरु कर दी हैै.