बुढ़मू : सीसीएल बरका सयाल अंतर्गत हेंदेगिर परियोजना विस्तार हेतु नौकरी व मुआवजा वितरण हेतु सीसीएल के अधिकारियों, जिला प्रशासन के प्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों के बीच त्रिपक्षीय बैठक शुक्रवार को सीसीएल बरका सयाल महाप्रबंधक एवं अंचलाधिकारी बुढ़मू के नेतृत्व में छापर में आयोजित की गयी। सीसीएल बरका सयाल के महाप्रबंधक अमरेश कुमार सिंह ने बताया कि सीएलए एक्ट एवं एलए एक्ट में अधिगृहित किये गये रैयतों की जमीन का मुआवजा या नौकरी अंचल द्वारा निर्गत वंशावली प्रमाण पत्र के आधार पर दी जाएगी साथ ही बताया कि रैयतों को भूमि की सरकारी दर का चार गुणा भुगतान किया जाएगा साथ ही कंपनी के नियमानुसार दो एकड़ भूमि के एक नौकरी एवं एक एकड़ भूमि पर 9,02,900 रूपया प्रति एकड़ राशि दी जाएगी। गैर मजरूआ खास भूमि में रैयती का मान्यता उपायुक्त रांची के द्वारा सत्यापित होने पर ही मिलेगी। गैर मजरूआ भूमि का मुआवजा कंपनी एवं सरकार के बीच विचार विमर्श के बाद सरकार को या ग्रामीणों को दी जाएगी। खतियान में यदि भूमि की प्रकृति जंगल झाड़ी दर्ज है तो वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही मुआवजा की राशि दी जाएगी। मौके पर अंचलाधिकारी शंकर कुमार विद्यार्थी ने ग्रामीणों को आस्वस्त किया कि अंचल की ओर से ग्रामीणों को हरसंभव सहयोग किया जाएगा जिससे यह प्रोजेक्ट जल्द से जल्द शुरू हो सके। मौके पर विधायक समरीलाल, जिप उपाध्यक्ष पार्वती देवी, प्रमुख सुमन मुंडरी, उपप्रमुख जगजीवन महतो सहित अन्य मौजूद थे।