In the case of Yogendra Saw, the High Court sought a response from the government.

Vijay Kumar Mishra
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योगेंद्र साव के मामले में हाइकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

रांची : पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता योगेंद्र साव से जुड़े एक मामले में सुनवाई के दौरान झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. राज्य सरकार द्वारा जवाब दाखिल किये जाने के बाद इस मामले में आगे की सुनवाई होगी. योगेंद्र साव के मामले की सुनवाई जस्टिस आनन्दा सेन की अदालत में हुई.

दरअसल बड़कागांव इलाके में एनटीपीसी के लिए किये जा रहे भूमि अधिग्रहण के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन किया गया था जिसमें योगेंद्र साव को पुलिस के द्वारा अभियुक्त बनाया गया था. इस मामले का ट्रायल रांची सिविल कोर्ट में चल रहा है.
18 गवाहों की सूची देने के बाद अभियोजन पक्ष के द्वारा अतिरिक्त गवाहों की सूची भी कोर्ट को दी गयी जिसे ट्रायल कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. अदालत द्वारा इन गवाहों की सूची को स्वीकार किये जाने की प्रक्रिया को योगेंद्र साव ने हाइकोर्ट में चुनौती दी है और अभियोजन पक्ष के द्वारा अतिरिक्त गवाह जोड़े जाने की प्रक्रिया को गलत बताते हुए हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. ज्ञात हो कि एनटीपीसी के लिए किये जा रहे भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के खिलाफ योगेंद्र साव के नेतृत्व में कई बार आंदोलन हुआ है और अब तक साव के खिलाफ लगभग 20 प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है. फिलहाल योगेंद्र साव एक आपराधिक मामले में न्यायिक हिरासत में हैं.

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