झारखंड सरकार ने झारखंड के लोगों को रोजगार देने के लिये नियोजन अधिनियम 2021 विधानसभा से पारित कराया था। इस कानून के तहत नियमावली अधिसूचित होने के एक महीने के भीतर 10 से अधिक कर्मियों वाली सभी प्राइवेट कंपनियों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी था
हालांकि अभी महज ग्यारह सौ कंपनियों ने ही रजिस्ट्रेशन कराया है। यह रजिस्ट्रेशन भी राज्य सरकार के दबाव पर बढ़ा है। पिछले साल दिसंबर तक महज 400 कंपनियों ने ही अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। इस साल जनवरी माह में 701 नया रजिस्ट्रेशन हुआ। पांच हजार से अधिक कंपनियों को भेजा गया नोटिस
अब विभाग ने पांच हजार से अधिक कंपनियों को रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिस भेजा है। हालांकि रजिस्ट्रेशन की अंतिम समय सीमा तय नहीं की गई है। यह नियमावली पिछले साल 15 जुलाई को ही अधिसूचित हुई थी।