मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में नयी संशोधित नियोजन नीति को मंजूरी दी गयी. सरकारी नौकरियों में झारखंड से ही मैट्रिक और इंटर पास होने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया. स्थानीय रीति रिवाज और परंपरा को भी जानना जरूरी नहीं रहा.
साथ ही झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा इंटर, टेन प्लस टू का संचालन नियमावली संशोधन किया गया. इसमें क्षेत्रीय भाषाओं के अतिरिक्त हिंदी अंग्रेजी और संस्कृत को भी जोड़ा गया है. यह सारे नियम कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर नियमावली मैट्रिक दसवीं पास नियमावली और डिप्लोमा नियमावली में लागू होगा. संशोधन में आरक्षित वर्ग के लिए भी लागू होगा. बता दें कि झारखंड हाइकोर्ट के आदेश के बाद नियमावली में बदलाव किया गया है. नगर विकास विभाग ने इसके अंतर्गत झारखंड नगरपालिका नियमावली में भी संशोधन कर दिया है.