मानहानि मामले में राहुल को दो साल की सजा

Frontline News Desk
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कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के मामले में गुरुवार को एक स्थानीय अदालत के समक्ष पेश हुए. कोर्ट ने उन्हें मानहानि का दोषी पाया है. आईपीसी की धारा 504 के तहत उन्हें अधिकतम दो साल की सजा सुनाई गई है. इस मामले में तुरंत ही राहुल गांधी को जमानत मिल गई.

 

मामला ‘मोदी उपनाम’ संबंधी टिप्पणी से जुड़ा है. गुजरात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष (जीपीसीसी) अध्यक्ष जगदीश ठाकोर, पार्टी विधायक दल के नेता अमित चावड़ा, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (एआईसीसी) के गुजरात प्रभारी रघु शर्मा और विधायक सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता पहले ही राहुल गांधी के आगमन के मद्देनजर तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए सूरत में मौजूद हैं.

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