जिले के एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने जामताड़ा के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी को राहत दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहने के मामले में उन्हें साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है.
दुमका के एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने आज जामताड़ा के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी को पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्द बोलने के एक मामले में सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है. यह फैसला एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एसडीजेएम जितेन्द्र राम ने दिया. मामला 27 नवंबर 2018 का है. भाजपा नेता तरुण कुमार गुप्ता ने नारायणपुर थाना में केस दर्ज कराया था कि लोकनिया ग्राम में आयोजित एक आम सभा में इरफान अंसारी ने पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्द कहा था. पहले यह केस जामताड़ा कोर्ट में दर्ज हुआ था. बाद में इसे एमपी-एमएलए कोर्ट दुमका ट्रांसफर कर दिया गया. जहां आज इस पर फैसला सुनाया गया.